चलिए आज हम आपको Mukhymantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana के बारे में बताने जा रहे हैं, जाने उद्देश्य, लाभ, पात्रता मानदंड, जरूरी दस्तावेज आदि एवं आवेदन कैसे करें |
Mukhymantri Swayam sahayata Bhatta Yojana :
जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि हमारे देश के बहुत बड़े जनसंख्या आज शिक्षित होते हुए बेरोजगार बैठे हुए जिससे कई तरह की आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा भी युवाओ की समस्याओं के समाधान के लिए हर प्रयास किए जाते हैं, इसलिए बिहार सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत बेरोजगार नागरिको को स्वयं सहायता भत्ता प्रदान किया जाएगा ताकि राज्य के नागरिकों को आर्थिक तंगी का सामना करना ना पड़े आज इस आर्टिकल के माध्यम से आपको Mukhymantri Swayam sahayata Bhatta Yojana के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने वाले हैं, मुख्यमंत्री सहायता भत्ता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया से लेकर के इसके लाभ, उद्देश्य ,पात्रता, मानदंड ,महत्व,जरूरी दस्तावेज आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े |
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का उद्देश्य :
Mukhymantri Swayam sahayata Bhatta Yojana यानी कि बेरोजगार भत्ता योजना शिक्षा विभाग योजना एवं विकास एवं श्रम संसाधन विभाग MNSSBY – के द्वारा चलाई गई योजना है, इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास छात्र-छात्रा जिनके उम्र 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में हो तब उन्हें हर महीने ₹1000 स्वयं सहायता भत्ता दी जाएगी | इसका लाभ वैसे छात्र-छात्रा ले सकते हैं, जो बिहार के स्थाई निवासी है, और 12वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दिया इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता राशि केवल 2 वर्षों तक प्रदान की जाएगी यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा | इस योजना का शुभारंभ बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2016 को किया गया था
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना अवलोकन :
योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना |
विभाग का नाम | शिक्षा विभाग योजना एवं विकास विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग |
उद्देश्य | रोजगार की तलाश करने के दौरान आर्थिक सहायता मुहैया करना |
आरंभ होने की तिथि | 2 अक्टूबर 2016 |
पोस्ट करने के तारीख | 6 जुलाई 2024 |
राज्य | बिहार राज्य |
किसने आरंभ किया | बिहार सरकार |
वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
भत्ता राशि | ₹1000 प्रति माह 2 वर्षों तक |
लाभार्थी | उम्र 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार छात्र-छात्रा |
योग्यता | 12वीं पास |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट | 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/ |
बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना का उद्देश्य एवं लाभ :
बिहार सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेरोजगार युवा जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष है, और उन्होंने 12वीं पास कर रखी है, उनका हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिसकी वजह से बेरोजगारी में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े और रोजगार ढूंढने में आर्थिक सहायता मिल सके हर महीने इस राशि का भुगतान अभ्यार्थी के बैंक अकाउंट में दिया जाता है, और इस योजना का लाभ 2 साल तक के लिए दिया जाता है, जिससे राज्य के युवक के आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति में सुधार होगा | इस योजना की शुरुआत सितंबर 2016 में शुरू हो गई थी एवं इस योजना के संचालक के लिए जगह-जगह पर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र बनाए गए हैं साथ में इस योजना के लाभ लेने वाले विद्यार्थीयो को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और कौशल विकास योजना का भी लाभ दिया जाएगा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओ को भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान भी दिया जाएगा |
स्वयं सहायता भत्ता योजना की पत्रताएं :
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को निम्न पात्रता को पूरा करना होगा |
- आवेदन करने वाला छात्र-छात्रा बिहार के स्थाई निवासी होना चाहिए |
- इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओ की 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
- आवेदन करने वाले अभ्यार्थी को किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन ऋण भत्ता किसी भी अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए |
- आवेदनकर्ता के पास किसी भी तरह की रोजगार नहीं होनी चाहिए |
- आवेदक ने बिहार के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए |
- बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं को भाषा संवाद कौशल प्रशिक्षण एवं बेसिक कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है |
महत्वपूर्ण दस्तावेज :
राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करनी है, जो कि इस प्रकार से |
- आवेदक की 10वीं कक्षा की मार्कशीट
- आवेदक की 12वीं कक्षा की मार्कशीट
- आवेदक की 12वीं कक्षा की CLC (स्वयं सहायता भत्ता के लिए )
- आवेदक की मूल निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक की बैंक खाता पासबुक
- आवेदक की आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- चालू मोबाइल नंबर
महत्व :
यह योजना बिहार के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें बेरोजगारी के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगा | यह योजना सरकार को राज्य में बेरोजगारी दर को कम करने में भी मदद करेगी |
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :
- आवेदक का मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना पोर्टल पर जाना होगा |
- आधिकारिक वेबसाइट 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/ है |
- सर्वप्रथम आवेदक को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा |
- पंजीकरण हेतु निम्न विवरण आवेदक द्वारा भरा जाएगा |
आवेदन का नाम
मोबाइल नंबर
आधार कार्ड
ईमेल आईडी
- इसके बाद पोर्टल आवेदन के ईमेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज जाएंगे |
- उसके पश्चात दोनों ओटीपी स्थापित करने के बाद आवेदक द्वारा फॉर्म सबमिट करने पर आवेदक का पंजीकरण हो जाएगा |
- आवेदक का यूजरनेम और पासवर्ड ईमेल या एसएमएस द्वारा भेज दिया जाएंगे |
- आवेदक आपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा |
- आवेदक को पुराना पासवर्ड डालकर अपना नया पासवर्ड चुनना होगा |
- उसके बाद दोबारा नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा |
- लॉगिन के पश्चात सभी पात्रता से संबंधित विवरण करना होगा |
- विवरण भरने के पश्चात सलेक्ट स्कीम का ऑप्शन पोर्टल पर आ जाएगा |
- आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना चुनाव करना होगा |
- उसके पश्चात निम्नलिखित विवरण भरना होगा |
अभ्यार्थी का नाम
12वीं कक्षा के बोर्ड का नाम
उत्तीर्ण वर्ष
स्कूल का नाम
स्कूल कोड
रोल नंबर एवं (अन्य मांगी गई पूरी जानकारी भरें)
- उसके पश्चात कौशल प्रशिक्षण हेतु आवेदन को तीन स्थान चुनने होंगे |
- विवरण करने के पश्चात आवेदन को सबमिट करना होगा |
- आवेदन सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट आवेदक को निकालना होता है |
- आवेदक सबमिट होने के बाद 30 दिनों के अंदर आवेदक को DRCC Office सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 के बीच अपने समस्त दस्तावेजो के साथ जिला पंजीकरण एवं परामर्श केंद्र पर सत्यापन हेतु जाना होगा |
- सत्यापन हो जाने के बाद एग्रसित कार्यवाही कर आवेदक को स्वयं सहायता भत्ता प्रदान कर दिया जाएगा |
Q1 आवेदन करने के लिए कोई अंतिम तिथि है |
Ans – नहीं आप कभी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं |
Q2 मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए कौन आवेदन कर सकता है |
Ans – बिहार के स्थाई निवासी जिसका उम्र 25 वर्ष से कम हो एवं 12वीं पास हो |
Q3 ऑनलाइन आवेदन करते समय कौन-कौन से दस्तावेजों को अपलोड करना पड़ता है |
Ans – ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी दस्तावेज को अपलोड नहीं करना होता है |
Q4 आवेदन कैसे करें
Ans – आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऊपर के पोस्ट Jitengehum.com में दी गई है |
सारांश :
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको Mukhymantri Swayam sahayata Bhatta Yojana का आर्टिकल पसंद आया होगा | तो दोस्तों आपको कैसी लगी यह जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले | और अगर आपको इस आर्टिकल से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है, तो हमें जरूर बताएं और दोस्तों अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट करें एवं अपने दोस्तों एवं फैमिली के बीच शेयर भी करें |धन्यवाद|
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